ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता तथा अधिशाषी अभियंता द्वारा कराये गए कार्यों चेकिंग हेतु शासनादेश जारी किया गया है। इसमें सहायक अभियंता के लिए 10 प्रतिशत तथा अधिशाषी अभियंता के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में इसे संशोधित करते हुए सहायक अभियंता के लिए 25 प्रतिशत तथा अधिशाषी अभियंता के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
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